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उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। अब राज्य में बकरीद का अवकाश 27 मई 2026 की जगह 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को रहेगा। शासन के इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालयों, बैंकों, कोषागारों और उप-कोषागारों में भी अवकाश की तिथि बदल दी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संशोधित विज्ञप्ति में बताया गया है कि पहले जारी अधिसूचना के तहत 27 मई 2026 (बुधवार) को ईद-उल-अज़हा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। हालांकि, बाद में पुनर्विचार के उपरांत इसमें संशोधन करते हुए 28 मई 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व आदेश में केवल अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है, जबकि बाकी सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। साथ ही, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उप-कोषागार भी 28 मई को बंद रहेंगे।

सरकार द्वारा जारी इस नए आदेश के बाद सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को नई तिथि के अनुसार अपनी कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


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