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उत्तराखंड में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत गहरे शोक के माहौल में हुई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खंडूड़ी ने सुशासन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि जसपाल राणा ने खेल जगत में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया।

इसके बाद बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सबसे प्रमुख निर्णयों में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी शामिल रही। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जाएगा।

उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन के लाभ की कटऑफ तारीख में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह सीमा 12 नवंबर 2018 थी, जिसे बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इससे अधिक संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

लोक निर्माण विभाग से जुड़े एक फैसले में बिटुमिनस की बढ़ी हुई दरों पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई थीं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का फैसला भी लिया गया। राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक होने के बाद इसे औपचारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है।

आबकारी नीति में संशोधन करते हुए होलोग्राम में दोहराव की समस्या खत्म करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत टैक्स केवल एक बार ही लिया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में सगंध हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत मिलावट की जांच अब सगंध केंद्र सेलाकुई में होगी और पांच नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन कार रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 50 अंतरराष्ट्रीय कारें भी शामिल होंगी और आयोजन की जिम्मेदारी एक मद्रास की संस्था को सौंपी गई है।

गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।


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