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उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, प्रशासकों की होगी नियुक्ति
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह निर्णय पंचायतों के नए गठन और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिया गया है। दिनांक 12 दिसंबर 2024 को जारी आदेश संख्या 256316/XII(1)/2024-86(15)/2013/ई-68985 के तहत हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी सभी ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को 27 नवंबर 2024 से एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
1. कार्यकाल विस्तार: हरिद्वार जिले को छोड़ अन्य सभी ग्राम पंचायतें अब अगले एक महीने तक कार्यरत रहेंगी। यह कदम पंचायतों के नए गठन के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
2. प्रशासक नियुक्ति: आदेश में संबंधित जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि जिन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वहां प्रशासकों की नियुक्ति की जाए। यह नियुक्ति विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से की जाएगी।
3. नियमानुसार संचालन: विशेष परिस्थितियों में, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 (संशोधन 2021) की धारा 20 के तहत नई नीतियां लागू की जा सकती हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे न केवल प्रशासकों की नियुक्ति करें, बल्कि संबंधित विकास खंडों में सुचारू संचालन सुनिश्चित करें।
सरकार के इस कदम से पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में रुकावट आने से बचा जा सकेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से संचालित होंगी। नई नीतियों के साथ पंचायत चुनावों की तैयारी को भी समय पर पूरा करने की योजना बनाई गई है।

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