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देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) दो फीसदी बढ़ा दिया है, जिससे यह अब 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में शासनादेश मंगलवार को जारी किया गया, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से बीते शुक्रवार को मंजूरी मिली थी।

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही, एक जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों में खासा उत्साह है और सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।

इस बढ़े हुए डीए का लाभ उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।

हालांकि, यह आदेश तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।


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