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देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी संशोधित अधिसूचना के तहत 14 जुलाई को पहले चरण के तहत प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना था। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित मामले के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने एहतियातन 13 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया को 14 जुलाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया था।

14 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल 6 जुलाई को जारी राज्य निर्वाचन आयोग के सर्कुलर पर रोक लगाई गई है। इसके बाद आयोग ने अधिसूचना के अनुसार चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

निर्णय के तहत, 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया गया। जो प्रत्याशी चिन्ह नहीं प्राप्त कर सके, उनके लिए आवंटन की प्रक्रिया 15 जुलाई सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि आयोग ने 11 जुलाई को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद 13 जुलाई को कोर्ट में एक पत्र दाखिल किया था। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया बाधित हो रही है और इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। 14 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव पर रोक नहीं है, केवल 6 जुलाई के आदेश पर ही रोक लगी है।

हाईकोर्ट के इस स्पष्टीकरण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चिन्ह आवंटन और आगे की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।


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