
देहरादून: उत्तराखंड शासन ने विद्युत वितरण उपखंड, दोराहा (बाजपुर) के उपखंड अधिकारी ललित मोहन को राजस्व वसूली में लापरवाही और खराब प्रदर्शन के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, काशीपुर और अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बाजपुर की संस्तुति के आधार पर की गई है।
श्री ललित मोहन को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 4(1) के अंतर्गत निलंबित करते हुए उन्हें कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, उपाकालि, कर्णप्रयाग से सम्बद्ध किया गया है।
निलंबन के बाद दोराहा उपखंड के कार्यों और दायित्वों का निर्वहन अब गिरीश चंद्र पांडे, सहायक अभियंता-मापक, बाजपुर/उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड, बाजपुर नगरीय को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
ललित मोहन को निलंबन अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग-2 से 4 के तहत अर्धवेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें उस भत्ते पर महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिकर भत्ते भी दिए जाएंगे, बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि वे किसी भी अन्य सेवायोजन, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी मदों का भुगतान केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब श्री ललित मोहन यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य निजी या व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं हैं।
