नैनीताल: पोक्सो (POCSO) के एक आरोपी से जेल में कथित मारपीट के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय कारागार सितारगंज के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। अदालत ने यह कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ऊधमसिंहनगर के सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर की।
रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान के साथ जेल में बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने 15 जुलाई को दिए आदेश में दोनों अधिकारियों के निलंबन का निर्देश जारी किया।
इसके साथ ही, अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह उन सभी अधिकारियों के नाम कोर्ट में पेश करें, जो डीएलएसए सचिव के कैदी सुभान से बातचीत के दौरान मौजूद थे। वहीं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं।
