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नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों में अहम निर्णय लिए हैं। पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के आधार पर जहां छह व्यक्तियों के खिलाफ चल रही/प्रस्तावित कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है, वहीं दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही निरस्त की गई है, उनमें शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा), विजय शर्मा (थाना रामनगर), लखन भोला (थाना बनभूलपुरा), विनायक पुत्र अनिल कुमार (थाना रामनगर), आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (थाना रामनगर) और अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (थाना लालकुआं) शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये सभी वर्तमान में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों से सार्वजनिक शांति को कोई तात्कालिक खतरा नहीं पाया गया।

वहीं दूसरी ओर, पुलिस आख्या के आधार पर शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा तथा नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह तथ्यों, पुलिस रिपोर्ट और मौजूदा परिस्थितियों के गहन मूल्यांकन के बाद लिया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।


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