देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के चलते लागू आचार संहिता के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न विभागों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि 31 जुलाई तक चयन वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, लेकिन तबादलों पर रोक बनी रहेगी।
दरअसल, पदों की पदोन्नति और तबादले आमतौर पर चयन वर्ष की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक पूरे कर लिए जाते हैं। लेकिन इस बार पंचायत चुनावों के कारण प्रदेश में आचार संहिता लागू है, जिसके चलते कई विभागों ने राज्य निर्वाचन आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी कि विभाग डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर पदोन्नति के आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन तबादलों पर आचार संहिता के दौरान रोक रहेगी। माना जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों के तबादले चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किए जाएंगे।
इसके अलावा, विभागों द्वारा निविदाएं जारी करने को लेकर भी आयोग से अनुमति मांगी जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपदा या विशेष परिस्थितियों में जरूरी कार्यों के लिए अनुमति दी जा सकती है, लेकिन सामान्य या गैर-आपात निविदाओं की अनुमति चुनाव बाद ही दी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, प्रतिदिन औसतन तीन निविदाओं को अनुमति दी जा रही है और तीन के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं।
