हल्द्वानी: बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई बुधवार को टाल दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को होगी। इस कारण अब सभी की निगाहें इस अगली तिथि पर टिकी हुई हैं।
मामले में रेलवे ने बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों की लगभग 29 हेक्टेयर जमीन पर दावा किया है। रेलवे का कहना है कि यहां बड़ी आबादी ने अवैध रूप से निर्माण किया है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस इलाके में 40 से 50 साल से रह रहे हैं।
इस मामले में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और अब यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
मामले की अगली सुनवाई के बाद हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण और स्थानीय निवासियों के भविष्य को लेकर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
