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हरिद्वार के लक्सर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर की ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती देवी को पद से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतों और जांच में सहयोग न करने के आरोप में की गई है।

सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार-बार निर्देश देने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यह कृत्य उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 133 का उल्लंघन माना गया।

प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मामलों में ग्राम प्रधान को अंतिम जांच पूरी होने तक निलंबित किया जा सकता है। इसी के तहत श्रीमती बसंती देवी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उनके दायित्व अब पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यीय समिति को सौंपे जाएंगे।


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