
चंपावत: मानसून और भारी बारिश के मद्देनजर चंपावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर रात्रीकालीन यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित समय के दौरान किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की जिम्मेदारी संबंधित थाना और चौकी प्रभारी की होगी।
पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर, वंदना वर्मा ने बताया कि यह निर्णय भूस्खलन, दुर्घटना और अन्य आपदा संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके तहत चंपावत से टनकपुर घाट की ओर वाहनों का संचालन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, बनलेख से टनकपुर की ओर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, तथा ककराली गेट से चंपावत की ओर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।
इस दौरान केवल आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि किसी अन्य वाहन को प्रतिबंधित समय में चलने की अनुमति चाहिए, तो क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की समीक्षा के बाद ही अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपनी सुरक्षा के लिए रात्रीकालीन यात्रा से बचें। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
