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नैनीताल: हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पिरान कलियर, हरिद्वार में तत्कालीन नगर पंचायत अधिकारी द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोपों पर जनहित याचिका की सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद तत्कालीन जिला पंचायत अधिकारी भगवंत सिंह विष्ठ, मैसर्स यूनिक इंटरप्राइजेज, कामाक्षी एसोसिएट के साथ ही सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने इन सभी को 23 जून तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई इसी दिन निर्धारित की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी इस प्रकरण की स्थिति पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता जमील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पिरान कलियर के तत्कालीन नगर पंचायत अधिकारी भगवंत सिंह विष्ठ ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने सरकारी कार्यों के लिए अपने पिता के वाहन का उपयोग किया, लेकिन इसके लिए बोर्ड मीटिंग में कोई अनुमति नहीं ली गई और वाहन का भुगतान उनकी बहन की फर्म को किया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा।


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